करीब एक साल बाद दिल्ली उच्च न्यायालय से लेकर सभी जिला अदालतों में सोमवार से नियमित सुनवाई शुरू हो जाएगी। कोविड-19 की वजह से अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई पर पिछले साल मार्च से रोक लग गई थी। अब उच्च न्यायालय की तरफ से सभी जिला अदालतो में नियमित सुनवाई का निर्णय लिया गया है।
इससे पहले अधिकांश मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से हो रही थी। कुछ विशेष पीठ व अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई भी चल रही थी। हालाकि यह वैकल्पिक आधार पर हो रही थी। अदालतों मे प्रवेश के लिए भी विशेष नियम बनाए गए थे। यह नियम आगे भी जारी रहेंगे। कोविड-19 के खतरे को ध्यान में रखते हुए अदालतों में मुद्दई को नियमों के पालन के अलावा दस्तावेज दिखाने पर ही प्रवेश मिलेगा।
मुद्दई व वकील के अलावा कोई और अदालत परिसर में प्रवेश नहीं पा सकेगा। उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा 12 मार्च को जारी अधिसूचना के आधार पर सीमित संख्या में मुद्दइयों को प्रवेश दिया जाएगा। वह भी अदालत के आदेश या निर्देश पत्र को दिखाने के बाद ही मुद्दई को परिसर में जाने की अनुमति मिलेगी। उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि अदालत आने वाले प्रत्येक मुद्दई व वकील को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। मुंह पर मास्क पहनना होगा।
इसके अलावा भारत सरकार व राज्य सरकार के कोविड-19 के तहत जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी करना होगा। जैसे कि सेनैटाइजर का इस्तेमाल आदि। हालांकि अदालतों के सभी विभागों को कहा गया है कि वे सामान्यतौर पर पूर्व की भांति काम करें। अदालत के कर्मचारी भी आपस में दूरी बनाकर बैंठें। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करें।
ज्ञात रहे कि दिल्ली उच्च न्यायालय में 16 मार्च 2020 से जरूरी मामलों के अलावा अन्य मामलों पर सुनवाई रोक दी गई थी। जबकि जिला अदालतों में 25 मार्च 2020 से प्रत्यक्ष सनुवाई पर रोक लग गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 फरवरी से 26 मार्च के बीच के मामलों की सुनवाई को बहरहाल 15 अप्रैल से 20 मई 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।