नशीले पदार्थ रखने के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद एक कैदी को अपनी पत्नी की बहन यानी साली की शादी में शामिल होने के लिए अदालत ने छह घंटे की कस्टडी पेरौल दी है। अदालत ने आरोपी को कहा है कि इस दौरान का आने-जाने व ठहरने का खर्च आरोपी को ही उठाना होगा।
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए के जैन की अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को कहा है कि वह सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक आरोपी को शादी समारोह में सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में मौजूद रहने दे। साथ ही अदालत ने सुरक्षाकर्मियों को निर्देश दिया है कि वह सादी वर्दी में शादी समारोह में आरोपी के साथ मौजूद रहें, ताकि पारिवारिक समारोह में आरोपी के हिरासत में होने की वजह से किसी तरह का व्यवधान ना पड़े।
आरोपी की तरफ से कहा गया था कि उसकी पत्नी की बहन की शादी है। उसका शादी में शामिल होना जरुरी है। इसलिए उसे कस्टडी पेरौल दी जाए। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया। अभियोजन पक्ष का कहना था कि आरोपी को इस तरह शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति देना उचित नहीं है। इस तरह अन्य को भी विकल्प मिल जाएगा। परन्तु अदालत ने कहा कि यहां अंतरिम जमानत नहीं कुछ घंटे के लिए अनुमति दी जा रही है