Toolkit Case : किसानों के प्रदर्शन से संबंधित ‘टूलकिट’ सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में दिशा रवि के साथ सह-आरोपी वकील निकिता जैकब (Nikita Jacob) की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को एक सप्ताह का और समय दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने अर्जी स्वीकार करते हुए नौ मार्च तक पुलिस को जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी। इससे पहले लोक अभियोजक ने कहा कि एजेंसी को जैकब की याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। कोर्ट नौ मार्च को एक और सह आरोपी शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संक्षिप्त सुनवाई के दौरान निकिता जैकब की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा कि वह शांतनु मुलुक की याचिका के साथ नहीं बल्कि अलग मामले के तौर पर उनकी याचिका पर जिरह करना चाहती हैं। कोर्ट ने कहा कि वह नौ मार्च को दलीलें रख पाएंगी।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जैकब की जमानत याचिका पर अपने जवाब की प्रति उनकी वकील को मुहैया कराने को कहा। जैकब को तीन सप्ताह के लिए 17 फरवरी को बंबई हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली थी ताकि आरोपी दिल्ली में संबंधित अदालत का रुख कर सके।
कोर्ट ने 25 फरवरी को मुलुक को नौ मार्च तक गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी। महाराष्ट्र की औरंगाबाद पीठ ने 16 फरवरी को मुलुक को 10 दिनों के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। इसके बाद उन्होंने 23 फरवरी को दिल्ली की अदालत का रुख किया था।
शांतनु मुलुक, दिशा रवि और निकिता जैकब पर राजद्रोह और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की टीम बेंगलुरु से दिशा रवि को गिरफ्तार कर दिल्ली लेकर आई थी। दिल्ली की अदालत ने 23 फरवरी को उन्हें जमानत दे दी।