दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 65 साल से अधिक उम्र के कैदियों के पैरोल की अवधि बढ़ाने की मांग पर दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सभी जेल कर्मचारियों, अधिकारियों और कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने की मांग पर भी सरकार और जेल प्रशासन से जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश आत्माराम गुप्ता हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही पूर्व पार्षद शारदा जैन की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में उन्होंने जेल में बंद सभी कैदियों और अंतरिम जमानत पैरोल पर बाहर गए कैदियों को टीका लगाने की मांग की है।
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने याचिका पर विचार करते हुए सरकार और जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च से पहले जवाब करने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अमित शाह ने हाईकोर्ट को जेल में कैदियों में कोरोना संक्रमण फैलने का हवाला दिया। साहनी ने मंडोली जेल में कई कैदियों में कोरोना संक्रमण होने को लेकर मीडिया में आई खबरों का भी हवाला दिया।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। हालांकि, बेंच ने कहा है कि सरकार जेल में संक्रमण रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि सरकार और प्रशासन कैदियों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है और जेल में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।