दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद जिलों के सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों में 15 अप्रैल 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवानी होगी। तय समय सीमा में नंबर प्लेट नहीं लगाने पर संबंधित वाहनों के चालान किए जाएंगे।
एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मेन्यूफैक्चरर्स ऑफ इंडिया की शिकायत पर विशेष सचिव ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें 15 अप्रैल 2021 तक राजधानी से लगे राज्य के सभी जिलों जैसे गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद आदि के हर वाहन मालिकों को अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के व्यावसायिक वाहन मालिकों को भी 15 अप्रैल तक ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। ऐसा नहीं होने पर परिवहन विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों के निजी वाहन मालिकों को जिनके वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में शून्य व एक आ रहा है, उन्हें 15 जुलाई 2021 तक अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी होगी।
इसी तरह जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम अंक दो व तीन नंबर आ रहे हैं, उन्हें 15 अक्टूबर 2021 तक, रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम अंक चार व पांच नंबर के मालिकों को 15 जनवरी 2022 तक, रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम अंक छह व सात नंबर के वाहन मालिकों को 15 अप्रैल 2022 तक, रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम अंक सात व आठ नंबर के वाहनों के मालिकों को 15 जुलाई 2022 तक अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर लगवानी होगा। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।