मनी लॉन्ड्रिंग केस में यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका मिला है। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में राणा कपूर की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। केस की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बैंक के संस्थापक राणा कपूर और अन्य लोगों की लगभग 2800 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं। इनमें कुछ विदेशी संपत्तियां भी शामिल थीं। राणा कपूर का लंदन व न्यूयॉर्क का फ्लैट भी अटैच किया गया था।
ईडी का आरोप है कि राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों ने बैंक के जरिए बड़े कर्ज देने के लिए रिश्वत ली थी। इन लोगों ने करीब 4 हजार 300 करोड़ रुपये की अवैध कमाई को इधर-उधर किया। बाद में यह कर्ज नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) बन गया। कपूर को केंद्रीय जांच एजेंसी ने बीते साल मार्च में गिरफ्तार किया था।
इससे पहले बीते साल जुलाई में विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) न्यायालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।