जद यू नेता की हत्या के मामले में अतरी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व राजद विधायक कुंती देवी को गया व्यवहार न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अदालत 23 जनवरी को इस मामले सजा सुनाएगी। दोषी करार दिए जाने के बाद पूर्व विधायक कुंती देवी को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
साल-2013 के फरवरी महीने में अतरी के जद यू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में राजद के पूर्व विधायक कुंती देवी और उनके बेटे अतरी से वर्तमान विधायक रंजीत यादव को आरोपी बनाया गया था। मामले में कुंती देवी का ट्रॉयल चल रहा था। सरकारी वकील मसूद मंजर ने बताया कि साल-2013 में हुई हत्या के मामले में पूर्व विधायक कुंती देवी को दोषी माना गया है।
पुलिस के अनुसार सुमरिक यादव जदयू कार्यालय से वापस गांव लौट रहे थे। इसी दौरान पूर्व विधायक कुंती देवी, उनके बेटे रंजीत यादव और उसके साथियों ने सुमरिक यादव पर हमला बोल दिया। लोहे के रॉड और लाठी-डंडे से पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी। रंजीत यादव वर्तमान में अतरी से विधायक हैं। मामले में नीमचक बथानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
12 में दो गवाह मुकरे, 10 ने पूर्व विधायक पर लगाया आरोप
सुमरिक यादव हत्याकांड में कुल 12 गवाहों में दो मुकर गए थे। 10 ने पूर्व विधायक के खिलाफ गवाही दी। मंगलवार को गया व्यवहार न्यायालय एडीजे 3 के न्यायाधीश संगम सिंह ने पूर्व विधायक कुंती देवी को दोषी माना। अब 23 जनवरी को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी।