सुपौल: बिहार के सुपौल जिले में विशेष अदालत ने पुत्र की हत्या के एक मामले में दोषी पिता को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मद्य निषेध एवं उत्पाद के विशेष न्यायाधीश अभिषेक कुमार मिश्र की अदालत ने हरि नारायण शर्मा को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत पुत्र की हत्या का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नही करने पर दोषी को छह माह कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। अभियुक्त के द्वारा में पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी।
आरोप के अनुसार, वर्ष 2021 में त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मलहनमा वार्ड नं.13 निवासी हरि नारायण शर्मा ने शराब के नशे में धुत होकर पुत्र की हत्या कर दी थी। इस सिलसिले में त्रिवेणीगंज थाना में कांड संख्या- 116/2021 दर्ज की गई थी।