नैनीताल: नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति की युवती का शादी का झांसा देकर डेढ़ साल तक यौन उत्पीड़न के आरोपी को शनिवार को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 16 फरवरी 2022 को हल्द्वानी थाने में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह एक निजी अस्पताल में सेवारत है और उसी अस्पताल में वार्ड ब्वाय के रूप में कार्यरत गौलापार निवासी रोहित पलडिया ने शादी का झांसा देकर उसके साथ अलग अलग स्थानों में दुराचार किया। आरोपी ने घोडाखाल मन्दिर में उसकी मांग में सिंदूर भी भरा लेकिन बाद में शादी से मुकर गया है। साथ ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उत्पीड़न कर रहा है। आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट तथा यौन उत्पीड़न के आरोप में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को कठोर सजा की मांग की गई। सभी दलीलों को सुनने व गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को एससी-एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए का अर्थदंड तथा यौन उत्पीड़न के मामले में दस साल का कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड जबकि मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक वर्ष का कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।