राष्ट्रीय राजधानी में दो अलग-अलग स्थानों पर कथित रूप से अंगीठी के धुएं के कारण दम घुटने से एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित छह लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बाह्य उत्तरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में हुई घटना में मारे गए चार लोगों में दो बच्चे भी शामिल हैं।
कमरे में कोयले की अंगीठी मिली
उन्होंने कहा कि अलीपुर की घटना में मारे गए लोगों की पहचान राकेश (40), उनकी पत्नी ललिता (38), उनके दो बेटों पीयूष (आठ) और सनी (सात) के रूप में हुई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘अलीपुर थाने को रविवार सुबह करीब सात बजे फोन पर सूचना मिली कि दिल्ली के खेड़ा कलां गांव में एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है। इसके बाद कर्मियों को मौके पर तुरंत भेजा गया।” पुलिस को कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला।
अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारी टीम ने पहले खिड़की का शीशा तोड़ा और फिर वह दरवाजा खोलने में कामयाब रही। कर्मियों को कमरे के अंदर चार लोग बेहोश मिले। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।” पुलिस ने बताया कि फॉरेंसिक दल और अपराध जांच दल को कमरे में कोयले की अंगीठी मिली। इसने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि चारों लोगों की मौत दम घुटने से हुई है।
इंद्रपुरी इलाके में दो लोगों की मौत
अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह की एक अन्य घटना पश्चिम दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में हुई जहां कथित तौर पर अंगीठी जलाने के कारण दम घुटने से नेपाल के दो लोगों की मौत हो गई। उनके अनुसार, मृतकों की पहचान राम बहादुर (57) और अभिषेक (22) के रूप में हुई है। बहादुर पेशे से वाहन चालक था और अभिषेक घरेलू सहायक के रूप में काम करता था। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सुबह साढ़े आठ बजे फोन पर जानकारी मिली कि किराए पर रह रहे दो व्यक्ति अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं।”
अधिकारी ने कहा, ‘‘दरवाजा तोड़ने पर दोनों लोग कमरे में बेहोश मिले। उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।” पुलिस ने बताया कि कमरे में अंगीठी मिली। इसने कहा कि कमरे में एक खिड़की है, जो बंद मिली। अधिकारी ने कहा, ‘‘शवों पर चोट का कोई निशान नहीं मिला।” पुलिस ने दोनों घटनाओं में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 174 के तहत कार्यवाही और आगे की जांच शुरू कर दी है।