सिवान: बिहार में सिवान स्थित न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने भूमि विवाद मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में शुक्रवार को हुसैनगंज थाना प्रभारी का वेतन रोक देने का आदेश दिया।
भूमि विवाद मामले में लापरवाही बरतने का था आरोप
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में हुसैनगंज थाना प्रभारी का वेतन रोक देने का आदेश दिया है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अजीमुल हसन राय के विरुद्ध जमीन हड़पने एवं मार पीटकर घायल करने को लेकर अपने ग्रामीण लडू राय एवं अन्य के विरुद्ध एक परिवाद पत्र संख्या1509/2022 सीजेएम न्यायालय में दायर किया था। प्रस्तुत वाद विचारार्थ उपरोक्त न्यायालय में लंबित है। न्यायालय ने विचारण के दौरान प्रस्तुत परिवाद में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत संबंधित थाने से 10 फरवरी 2023 को रिपोर्ट तलब किया, लेकिन थानेदार ने न्यायालय के उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया।
न्यायालय द्वारा पुन: स्मार पत्र भेजा गया और इसके बाद न्यायालय ने थानेदार से स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन, थानेदार ने बार-बार न्यायालय के आदेश के बाद भी न तो न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया और न ही स्पष्टीकरण का जवाब ही दिया। थानेदार के उदासीन रवैये को गंभीरता से लेते हुए थानेदार का वेतन रोकने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश की प्रति जिला दंडाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला कोषागार पदाधिकारी एवं थानेदार को भेजे जाने का आदेश दिया है।