दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में एक मिनीबस ने 25 वर्षीय युवक को कथित तौर पर टक्कर मारी और उसके बाद उसे कुछ दूरी तक बोनट पर भी घसीटा गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह घटना रविवार रात हुई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए हैं। एक वीडियो में व्यक्ति चलती गाड़ी के बोनट पर नजर आ रहा है जबकि दूसरी वीडियो में वह बोनट से नीचे उतरता हुआ दिख रहा है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार रात करीब साढ़े 11 बजे एक पीसीआर कॉल आई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया कि नोएडा की ओर जाते वक्त डीएनडी फ्लाईओवर पर लाजपत नगर इलाके में एक मिनी बस के चालक ने उसे टक्कर मार दी और कुछ दूरी तक उसे अपने वाहन के बोनट पर घसीटते हुए ले गया। अधिकारी ने बताया कि फोन करने वाला व्यक्ति मिनीबस का पीछा कर रहा था। उन्होंने बताया कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है।
अधिकारी ने बताया कि कॉल करने वाले व्यक्ति विक्की कुमार से जब बाद में संपर्क किया गया तो उसने कहा कि वह उत्तर प्रदेश में है। अधिकारी के मुताबिक, उसके शिकायत दर्ज कराने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। बाद में कुमार, जो एक ट्रांसपोर्टर हैं, कोटला मुबारकपुर थाने पहुंचे। कुमार ने सोमवार को कहा कि घटना में उसके पैर में मामूली चोट आई है।
कुमार ने कहा कि वह अपने कैंटर में चालक और कंडक्टर के साथ द्वारका सेक्टर 28 के बमनोली गांव से राज नगर की ओर जा रहे थे, जब वे साउथ एक्सटेंशन फ्लाईओवर पर पहुंचे तो उन्होंने अपने चालक से पीछे से आ रही मिनीबस को रास्ता देने के लिए कहा। कैंटर को ओवरटेक करते हुए मिनीबस का पिछला हिस्सा कथित रूप से कुमार के वाहन से टकरा गया।
कुमार ने कहा, ‘‘हमने उसे (मिनीबस) मूलचंद लाल बत्ती के पास रोका। बस में बैठे यात्री वाहन से उतर गए।” कुमार ने दावा किया, ‘‘मैं मिनीबस के सामने खड़ा हुआ था और मैंने चालक को बाहर आने के लिए कहा लेकिन उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैं मिनीबस के बोनट पर चढ़ गया और उसने बस चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद मैं उसपर खड़ा हो गया।”
कुमार ने कहा कि दो टैक्सी चालकों ने आश्रम फ्लाईओवर के पास बस को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, ‘‘डीएनडी फ्लाईओवर पर जब वाहन चालक ने बस को धीमा किया तो मैं बोनट से उतर गया और वे मौके से फरार हो गए। मैंने मूलचंद लाल बत्ती से डीएनडी फ्लाईओवर तक करीब तीन से चार किलोमीटर तक उसके बोनट पर फंसा रहा।” एक अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता के बयान आधार पर मंगोलपुर कलां गांव निवासी चालक मनोज कुमार (30) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।