पटना: बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने नाबालिग को लैंगिक चोट पहुंचाने के मामले में गुरुवार को दोषी को 20 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र स्थित घोसवरी गांव निवासी रामचंद्र कुमार उर्फ गुलहड़ कुमार को पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो महीने के साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का भी आदेश पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2018 में एक पांच वर्षीय नाबालिग बालिका को लैंगिक चोट पहुंचाकर घायल कर दिया था। इस संबंध में महिला थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में पांच गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था।