चाय बनाने के लिए गैस जलाने के दौरान आग लगने से तीन लोगों की मौत के मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड व यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को तीनों मृतक के स्वजन को 15-15 लाख रुपये का मुआवजा का आदेश दिया है। साथ ही वाद व्यय देने का भी आदेश दिया है।
आदेश आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर ने दिया। दनकौर के पारसौल गांव में रहने वाले डॉ. सुभाष पेशे से पशु चिकित्सक थे। वह दो जुलाई 2013 को गांव में रहने वाले प्रेमवीर के यहां पर उनके पशु के उपचार के लिए शाम को लगभग सात बजे गए थे।
चाय बनाने के लिए जैसे ही जलाई माचिस…
प्रेमवीर अपने बेटे अशोक के पुत्र अंश को गोद में लिए हुए थे। तीनों लोग घर के अंदर गए, गैस चूल्हे पर चाय बनाने के लिए प्रेमवीर ने माचिस जलाई तो आग लगने से तीनों लोग झुलस गए। घर का काफी सामान भी जल गया। उपचार के लिए तीनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सफदरजंग अस्पताल में हुई मौत
हालत अधिक खराब होने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। उपचार के दौरान कुछ दिनों बाद तीनों की मौत हो गई। तीनों मृतक के स्वजन ने मुआवजे के लिए इंडियन ऑयल में संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। तीनों के स्वजन ने अलग-अलग याचिका आयोग में दाखिल की