दिल्ली के कंझावला कांड पर कोर्ट का फैसला आ गया है। कंझावला कांड में आरोपियों के खिलाफ रोहिणी कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। अब अंजलि को घसीटने वाली कार में मौजूद सभी 4 आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा। कोर्ट ने आरोपी अमित खन्ना, किशन, मनोज मित्तल और मिथुन के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए हैं। रोहिणी कोर्ट ने गुरुवार को चार आरोपियों पर कत्ल की धारा के तहत चार्ज फ्रेम किए हैं।
क्या है पूरा मामला
दिल्ली के कंझावला में 1 जनवरी की सर्द रात को 20 साल की अंजलि सिंह का शव नग्न अवस्था में मिला था। अंजलि को 13 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था। 1 जनवरी की सुबह करीब 3.15 बजे एक राहगीर ने कार के पीछे लाश घिसटती हुई देखी थी, इसके बाद उसने पुलिस को करीब 3.24 बजे कॉल की। इसके बाद सुबह 4 बजे अंजलि का शव कंझावला में मिला। अंजलि के जिस्म पर कोई कपड़ा तक नहीं था। थोड़ी दूरी पर पुलिस को अंजलि की स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली थी। पुलिस ने बताया था कि मामला एक्सीडेंट का है। पुलिस के मुताबिक, बलेनो कार से अंजलि की स्कूटी की टक्कर हुई थी। इस टक्कर के बाद उसका पैर कार में फंस गया। इसके बाद वह 13 किमी तक घिसटती गई। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
अंजलि की मौत के बाद उसकी दोस्त निधि ने बताया था कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात अंजलि ने काफी शराब पी थी। पुलिस ने अंजलि के पोस्टमॉर्टम के दौरान उसके सैंपल्स को विसरा जांच के लिए भेजा था। जिसकी रिपोर्ट में शराब पीने की बात सामने आई, यानि कि हादसे के वक्त अंजलि शराब के नशे में स्कूटी चला रही थी। इस मामले में रोहिणी कोर्ट में 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी और पुलिस ने 7 लोगों को आरोपी बनाया था। पुलिस ने पूछताछ के दौरान 117 गवाहों से पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के हाथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज लगे थे, जिनसे यह बात साफ होती है कि दुर्घटना के स्पॉट के कुछ ही दूरी पर आरोपियों को पता लग गया था कि अंजलि उनकी कार के नीचे फंसी है लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी।