नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ परिसर से चार चाकू बरामद होने के संबंध में जेल अधिकारियों से जवाब तलब किया है। तिहाड़ जेल में ही पिछले दिनों कुख्यात अपराधी टिल्लू ताजपुरिया की कथित तौर पर एक प्रतिद्वंदी गिरोह के कैदियों ने चाकू मार कर हत्या कर दी थी। अदालत ने जेल के अधिकारियों से पूछा कि जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में जब पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई थी, तब उस वक्त अधिकारियों ने कोई निवारक कार्रवाई क्यों नहीं की। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने ताजपुरिया के पिता और भाई की ओर से दाखिल याचिका पर महानिदेशक कारागार (दिल्ली),दिल्ली सरकार तथा पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है।
ताजपुरिया के पिता और भाई की ओर से दाखिल याचिका में दो मई को तिहाड़ जेल परिसर में हुई ‘‘जघन्य हत्या” मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि वे डीटीसी में चालक हैं और उन्होंने अपने लिए पर्याप्त सुरक्षा की भी मांग की। इस पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दोनों की रक्षा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अदालत ने मामले को 25 मई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को हलफनामा दाखिल करके यह भी बताने को कहा कि जेल में चार चाकू कैसे पाए गए । साथ उसने संबंधित जेल अधीक्षक को अगली सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के भी निर्देश दिए। गौरतलब है कि तिहाड़ जेल के सीसीटीवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुआ है जिसमें दिखाई दे रहा है कि सुरक्षा कर्मियों के सामने ताजपुरिया पर हमला किया गया।