नोएडा: उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने एक नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 10 -10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि थाना कासना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी वर्ष 2017 में अपनी दुकान पर बैठी थी, तभी दो लोगों ने दुकान पर पहुंच कर उसके साथ अश्लील हरकत की थी और विरोध करने पर किशोरी और उसके भाई के साथ मारपीट की थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने अमित उर्फ गोलू तथा सुदेश के खिलाफ थाना कासना में मुकदमा दर्ज करवाया था।
भाटी ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अमित और सुदेश को दोषी पाया तथा उन्हें तीन-तीन वर्ष कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। भाटी ने बताया कि जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषियों को दो-दो महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।