दिल्ली में धर्म संसद के दौरान हेट स्पीच को लेकर दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से वॉयस सैंपल रिपोर्ट (voice sample report) और चार्जशीट की कॉपी (copy of charge sheet) दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि इस मामले की जांच एडवांस स्टेज पर है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक लैब से वॉइस सैंपल की रिपोर्ट आने वाली है और चार्जशीट को रिकॉर्ड में लगा दिया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते तक के लिए टाल दी है।
बता दें कि इससे पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिसंबर 2021 के दिल्ली धर्म संसद अभद्र भाषा मामले में जांच अधिकारी (IO) को मामले में जांच और गिरफ्तारी की प्रगति के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हमें सूचित किया गया है कि मामला अभद्र भाषा के गंभीर अपराध से संबंधित है। अदालत दिल्ली के पूर्व पुलिस प्रमुख राकेश अस्थाना के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि विवादित धर्म संसद को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए दिसंबर 2021 में दिल्ली में आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।
दिल्ली पुलिस को लगाई थी फटकार
30 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को खरी खोटी सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई थी तो इसके 5 महीने बाद केस क्यों दर्ज किया गया था और इस मामले में कितने लोगों से पूछताछ की गई और कितनों को गिरफ्तार किया गया।