गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के साथ-साथ भारत में BBC के काम पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। हिंदू सेना की तरफ से यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह याचिका पूरी तरह गलत है, हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं? जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई मेरिट नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील पिंकी आनंद ने कहा कि BBC पूरी तरह भारत विरोधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चला रहा है। अदालत के पास इसे बैन करने का अधिकार है।
हिंदू सेना की याचिका में कहा गया था कि बीबीसी द्वारा भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश की जांच एनआईए द्वारा करवाई जानी चाहिए और भारत में बीबीसी पर बैन लगाया जाना चाहिए. हालांकि, इससे पहले 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तीन हफ्तों में जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। वरिष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एडवोकेट प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियां लागू की गईं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं और इसकी जांच करेंगे।