नाबालिग से बलात्कार करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निशा गुप्ता, बिजावर के न्यायालय ने आरोपी को बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 30.5.2022 को थाना बिजावर में रिपोर्ट लिखाई थी कि घटना दिनांक से करीब 15 दिन पहले पीड़िता के पैर पर गरम चाय गिर जाने वह गिर गई थी। जहां वह दिनांक 29.5.22 को शाम को घर में लेटी हुई थी और पीड़िता का भाई घर के बाहर खेल रहा था तभी आरोपी आया और दवा लगाने के बहाने से आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था, तभी पीड़िता का भाई और और बड़ी मां आ गई थी जिन्होंने डायल 100 लगाकर पुलिस को बुलाया था और ईलाज के लिए अस्पताल छतरपुर में भर्ती कराया था, और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना की। संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया था।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ/विशेष लोक अभियोजक, अजय प्रताप सिंह बुंदेला ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए, विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निशा गुप्ता, तहसील बिजावर के न्यायालय ने आरोपी को IPC की धारा 376(एबी) में 20 वर्ष के कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दडिंत किया है।