पटनाः सांप्रदायिक वैमनस्यता एवं अशांति फैलाने का प्रयास तथा देशद्रोह के चर्चित बिहार के फुलवारीशरीफ कांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किए गए तीन लोगों को विशेष अदालत में पेश किया, जहां न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया।
एनआईए ने पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी मोहम्मद आबिद और मोहम्मद तनवीर तथा चकिया थाना के बाराचट्टिया गांव निवासी मोहम्मद बिलाल को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए के प्रभारी विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में पेश किया था, जहां न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए पूर्व से निश्चित तिथि 07 फरवरी 2023 तक के लिए जेल भेजने का आदेश दिया।
मामला फुलवारीशरीफ थाना में 22 जुलाई 2022 को एनआईए ने प्राथमिकी संख्या आरसी 31/2022 के रूप में दर्ज की है। अदालत में विशेष कांड संख्या 7/2022 के रूप में दर्ज है। एनआईए इस मामले में चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। आरोप के अनुसार, देश में अशांति फैलाने एवं आतंकवादी तथा गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा था। प्राथमिकी में 26 लोगों को नामजद एवं अन्य अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है।