इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के नंदलाल पुरा में 7 फीट की सुरंग बनाकर महिला बाउंसर के माध्यम से गुंडागर्दी कर संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करने वाले पूर्व पार्षद के परिवार सहित एक अन्य आरोपी महिला हुस्नारा के विरुद्ध जिला कोर्ट ने गंभीर धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
दरसअल इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के नंदलालपुरा में रहने वाली फरियादी सायमा निज़ाम अहमद की परिवाद याचिका पर कोर्ट ने आरोपियों के विरुद्ध फर्जी रजिस्ट्री करने, कागजों की हेराफेरी, धोखाधड़ी करने सहित आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में अपराध दर्ज करने के आदेश दिए है। वही नंदलालपुरा निवासी पीड़िता सायमा निज़ाम अहमद ने जिला कोर्ट इंदौर में अपने वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे और ईश्वर प्रजापति के माध्यम से परिवाद याचिका प्रस्तुत कर बताया कि वह पूरे परिवार के साथ सालों से अपने ससुराल के पैतृक निवास नंदलालपुरा के भवन में रहती है जिसको लेकर पीड़िता के पास सन 2011 की रजिस्ट्री भी है।
किंतु कुछ समय पहले पास ही में रहने वाले हीरामणी पांचाल ने खुद को एक अन्य महिला हुस्नआरा का आम मुख्तियार बनकर हीरामणी ने विक्रेता के रूप में अपने ही पूर्व पार्षद पति नंदकिशोर पांचाल और उसके लड़के मनोज पांचाल, राकेश, प्रदीप पांचाल को खरीदार बनाकर नंदलालपुरा के संपति को बेचना दिखा कर फर्जी रजिस्ट्री सन 2013 में करवा ली थी जिसके बाद फरियाद के निवास के पास ही से 7 से 8 फिट सुरंग बनाकर आरोपीयो ने एक दर्जन से अधिक महिला बाउंसर लगाकर कब्जा करने के प्रयास करते हुए गुंडागर्दी एवं गाली गलौज की थी जब पीड़िता को उक्त फर्जी रजिस्ट्री के जानकारी प्राप्त हुई, जिसको देखने पर पीड़िता को पता चला कि चिंतामणि पांचाल ने विक्रेता बनकर और अपने पति, बेटों को खरीदार बना कर रजिस्ट्री कर करवा ली और रजिस्ट्री में फर्जी लेन देन की राशि 14,72,500 का उल्लेख करते हुए चिंतामणि को उक्त रुपया रजिस्ट्री में नीचे लिखे अनुसार प्राप्त होना बताया पर रजिस्ट्री में ऐसे रुपयों के ट्रांजेक्शन का मोड ही नहीं बताया और बगैर वास्तविक लेनदेन के ऐसी रजिस्ट्री तैयार करवाई गई थी।
इसी दौरान पूर्व पार्षद नंदकिशोर पांचाल की मृत्यु हो गई थी। जहां पीड़िता ने आरोपियों द्वारा बनाई गई सुरंग के वीडियो सहित सारे दस्तावेजी सबूत इकट्ठा कर पुलिस के वरिष्ट अधिकारियों को शिकायत की थी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई थी।