राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के बीच चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने रविवार को यह जानकारी दी। तीसरे चरण के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैर जरूरी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक,पत्थर तोड़ने और खनन गतिविधि पर रोक शामिल है। हालांकि, ग्रैप के पहले और दूसरे चरण के तहत लागू पाबंदियां जारी रहेंगी।
ग्रैप की एक उप समिति ने पाया कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में मामूली सुधार हुआ है। यह 14 जनवरी को 353 (बहुत खराब) पर था और 15 जनवरी को यह 213 (खराब) पर पहुंच गया, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। सीएक्यूएम ने कहा, ‘‘ग्रैप पर उप समिति के निर्णय के आधार पर एनसीआर में छह जनवरी को तीसरे चरण की पाबंदियां लागू की गई थीं। उप समिति ने 15 जनवरी की अपनी बैठक में क्षेत्र में वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा की और तीसरे चरण की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया…।”