गौरेला पेंड्रा मरवाही में फर्जी बैंक गारंटी मामले में उप प्रबंधक जिला विपणन अधिकारी लोकेश देवांगन को निलंबित किया गया है। कलेक्टर के प्रतिवेदन पर यह कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन सेवा अधिनियम के 2007 की कंडिका 27(1) के तहत कार्यवाही की गई है। विपणन वर्ष 2020-21 एवं 2022 23 में कूट रचित बैंक गारंटी जमा कर फर्जी बैंक गारंटी के मामले में कार्रवाई हुई। इस मामले में और भी कार्यवाही होना बाकि है।
ये है मामला
वर्ष 2021-22 में पेंड्रारोड के एक राइस मिलर की चार फर्मों द्वारा कथित तौर पर फर्जी बैंक गारंटी को जिला विपणन कार्यालय में प्रस्तुत कर कस्टम मिलिंग अनुबंध करके धान का उठाव किए जाने का मामला सामने आया हैं। शिकायतकर्ता द्वारा इस मामले में कलेक्टर को इस संबंध में जानकारी देते हुए पूरे प्रकरण के जांच की मांग की हैं जिसमें शिकायतकर्ता ने पेंड्रारोड अंजनी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित चावल व्यवसायी और राइस मिलर के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी बैंक गारंटी लगाकर धान का उठाव किया जाना बताया है।
बताया गया हैं कि बैंक द्वारा इस फर्म को वर्ष 2021- 22 में लगभग 24 करोड़ की बैंक गारंटी स्वीकृत की गई थी जिसमें उक्त राइस मिलर द्वारा जिला विपणन कार्यालय में लगभग 44 करोड़ की बैंक गारंटी जमा कर धान का उठाव किया गया है। वही इस मामले में शिकायतकर्ता ने जिला विपणन अधिकारी लोकेश देवांगन पर मिलीभगत का आरोप लगाया था। शासन द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए बैंक गारंटी को बैंक से सर्टिफाई मेल से मंगवाया जाता है। जबकि इस मामले में उक्त अधिकारी द्वारा कथित तौर में फर्जी सील लगाकर मैनुअली जमा कर लिया गया था। इसके साथ ही पेंड्रारोड स्टेट बैंक के एक आला अधिकारी की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए 20 करोड़ की कथित फर्जी बैंक गारंटी पर संदेह व्यक्त किया है।