बिहार सरकार ने साल 2021 में पत्रकारों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सेवामुक्त हो चुके पत्रकारों को हर महीने 6 हजार रुपए की पेंशन का प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार के वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट के पोर्टल के जरिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
पात्रता की शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए कई अनिवार्य शर्तें रखी गयी हैं। सबसे मूल शर्त है कि योजना का लाभुक बिहार राज्य का निवासी हो। पत्रकारिता में कम से कम 20 साल का योगदान दिया हो साथ ही 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र होनी चाहिए। लाभार्थी का नाम राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग की सूची में दर्ज होना अनिवार्य है।
ऐसे करें आवेदन
पत्रकार सम्मान योजना के तहत पेंशन पाने के लाभुक सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद प्रक्रिया की शुरुआत हो जायेगी। ऑफलाइन आवेदन की भी व्यवस्था की गयी है। सूचना और जनसम्पर्क विभाग के कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
इन कागजातों की होगी जरूरत
पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए कुछ मूल डाक्यूमेंट्स समेत अनुभव और सेवामुक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। लाभार्थी का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और पासबुक के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी की प्रति ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा की जायेगी।
बिहार सरकार की पत्रकार पेंशन सम्मान योजना का उद्देश्य वरिष्ठ और सेवामुक्त हो चुके पत्रकारों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि पत्रकारों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से संकट का सामना न करना पड़े।