गाजियाबाद के अधिकारियों ने मुरादनगर, राजापुर, लोनी और भोजपुर क्षेत्रों में पराली जलाने वालों की जांच के लिए टीमों का गठन किया है। टीम को पराली जलाने वाले कृषि मालिकों को तीन दिन पहले पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लागत वसूलने से पहले नोटिस देने का निर्देश दिया। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब बुधवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के रिकॉर्ड के अनुसार, गाजियाबाद को देश का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया था।
गाजियाबाद पहले से ही उत्तर प्रदेश राज्य के 16 नॉन-अटेनमेंट (गैर-प्राप्ति) शहरों में से एक है। जिले का प्रदूषण स्तर आमतौर पर सर्दियों के दौरान उच्च स्तर पर रहता है। उन शहरों को नॉन-अटेनमेंट घोषित किया जाता है जो पांच साल की अवधि में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम10) या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ2) के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
इससे पहले अप्रैल में, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में राजस्थान के भिवाड़ी के बाद गाजियाबाद को दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया था। स्विट्जरलैंड स्थित संगठन आईक्यूएयर द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट में दुनिया भर के 6,475 शहरों का सर्वेक्षण किया गया। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए अक्टूबर में गाजियाबाद सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रैप लागू किया गया है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा ने कहा, ‘संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता वाली टीमों को जागरूकता अभियान चलाने और पराली जलाने का पता चलने पर भूस्वामियों को नोटिस देने का निर्देश दिया गया है। अगर वे नोटिस का जवाब देने में विफल रहते हैं या जवाब संतोषजनक नहीं है, तो जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) अवधि के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा नियमित रूप से सड़क की सफाई और पानी का छिड़काव किया जा रहा है।’
सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए अक्टूबर में गाजियाबाद सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रैप लागू हुआ। सूत्रों ने कहा कि टीमों में राजस्व, ग्रामीण विकास, पुलिस, कृषि और गन्ना विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आदेशों के निर्देशों के अनुसार जुर्माने को परिभाषित किया गया है। यदि कृषि भूमि जोत दो एकड़ से कम है तो 2,500, खेत का आकार दो या अधिक एकड़ लेकिन पांच एकड़ से कम है तो 5,000 और अगर पांच एकड़ से अधिक की भूमि है तो जुर्माना राशि 15,000 होगी।