मध्य प्रदेश में एक बार फिर एक दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 15 साल की रेप पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देने की खबर गांव वालों को पता चली तो हंगामा मच गया। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। शिकायत के बाद दुष्कर्म के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
क्या है पूरा मामला
मामला सतना जिले के सिविल लाइन थाना का है। थाना से करीब 3 किलोमीटर दूर सोहावल में रहने वाली 15 साल की दलित लड़की दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गई थी। पीड़िता को आरोपी ने ही 25 सितम्बर 2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल में पेट दर्द के बहाने भर्ती कराया था। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच में पाया कि नाबालिग लड़की का 9 माह का गर्भ हो चुका है। अगले कुछ घंटों में डिलीवरी हो सकती है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसी दिन शाम करीब 7 बजे उसने एक बेटे को जन्म दिया है। अस्पताल से 27 सितंबर 2022 को छुट्टी कर दी गई। पीड़िता के पिता ने 28 सितंबर 2022 बुधवार को सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज कराई है।
कपड़ा और खाना देने के बहाने करता था रेप
दुष्कर्म पीड़िता उमरिया जिले के पाली थाना में आने वाले गांव बरुका की निवासी है। वह हड्डी फैक्ट्री में काम करने के कारण सतना के सोहावल गांव में रह रही है। दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस को लिखित बयान में कहा है कि सोहावल की हड्डी फैक्ट्री में वह 8 साल से रह रही है। माता-पिता भी फैक्ट्री में काम करते हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह आरोपी इरफान को करीब 2 साल से जानती है। वह कपड़ा, खाना आदि देने के बहाने फैक्ट्री के पीछे ले जाता था। वहीं वो बलात्कार करता था। आरोपी की शादी हो गई है और उसके बच्चे भी हैं। पीड़िता बैगा समाज की बताई गई है।
क्या कहा पुलिस ने
नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 25 सितम्बर को एक नाबालिग को लेबर पेन होने पर भर्ती कराया गया था। 28 सितम्बर को पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई कि आरोपी इरफान कभी कपड़े देने के बहाने कभी किसी अन्य बहाने उसके साथ बलात्कार करता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
फैक्ट्री में काम करने वालों ने कहा- छोटी बहन का भी किया था रेप
हड्डी फैक्ट्री में काम करने वालों ने पुलिस को बताया है कि आरोपी पीड़िता की छोटी बहन के साथ भी बलात्कार कर चुका है। 10 साल की उस लड़की के गुप्तांग से खून निकलने लगा था। उस दौरान उसकी मौत हो गयी थी।
पीड़िता के पिता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 376, 376, 376 (3), लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3, 4, 5 और 6 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत मामला दर्ज किया है।