दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक डेयरी कंपनी के मालिक की शिकायत पर गाजियाबाद की अदालत ने तीन पुलिस अधिकारियों और तीन कॉन्स्टेबल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़ित ने इन सभी पुलिसावालों के खिलाफ एक कथित फर्जी मामले
डेयरी कंपनी के मालिक ने अपनी शिकायत में कहा था कि आरोपी पुलिस कर्मियों द्वारा उनके खिलाफ एक फर्जी मामला दर्ज कर कथित तौर पर उनकी पिटाई की गई थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप चौधरी ने सिहानी गेट थाने के पूर्व एसएचओ मिथलेश उपाध्याय, दयानंद नगर पुलिस चौकी में तैनात दो सब-इंस्पेक्टर गौरव कुमार व विजय कुमार तथा तीन अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
पीड़ित कारोबारी विनोद कुमार ने आरोप लगाया था कि मुकेश वर्मा नाम के एक परिचित ने उससे दो मौकों पर कुल 11.72 लाख रुपये उधार लिए थे, लेकिन बाद में उसने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और एक पुलिसकर्मी के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा दी।
विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें हवालात में रखा गया, जहां उनकी पिटाई की गई और उनकी आंख में चोट आई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनकी लाइसेंसी पिस्तौल और एक गाड़ी भी जब्त कर ली।
विनोद ने कहा कि अपनी रिहाई के बाद उन्होंने अपने गाड़ी को छोड़ने के लिए अदालत में याचिका दायर की, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर अदालत को एक झूठी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया था कि उनके पास वाहन नहीं था।