आप विधायक अमानतुल्ला खान को बैड कैरेक्टर घोषित किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने अमानतुल्ला खान को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें बैड करेक्टर घोषित करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग को फिलहाल ठुकरा दिया।
जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने आप विधायक की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में उन्होंने इसी साल में दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने और इसके तहत उन्हें बैड करेक्टर घोषित किए जाने को चुनौती दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने की जरूरत है। खान की ओर से अधिवक्ता एम. सुफियान सिद्दीकी ने कोर्ट से कहा कि पुलिस के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कोर्ट से दिल्ली पुलिस को संबंधित थाने के बोर्ड पर खान का नाम बैड करेक्टर की सूची में डालने पर रोक लगाने की माांग। बोर्ड पर खान के तस्वीर के अलावा उनके उंगलियों के निशान भी लगाएंगे।
इस पर जस्टिस जैन ने कहा कि यह पहले से ही विचाराधीन है, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस इस पर यानी बोर्ड पर नाम, तस्वीर लगाने की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है, ऐसे में न्यायिक विचार के लिए आपकी याचिका स्वीकार करता हूं। जस्टिस जैन ने कहा कि इसलिए मामले में जल्द सुनवाई की तारीख दे रहा हूं।
इससे पहले खान की ओर से अधिवक्ता सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल को बैड कैरेक्टर घोषित करने का निर्णय संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने बिना सोचे और विवेक का इस्तेमाल किए बगैर लिया है। उन्होंने मामले में पुलिस प्रशासन पर दुर्भावना का आरोप लगाते हुए कहा कि निर्णय संबंधित व्यक्ति को बताने के बजाए मीडिया में प्रसारित किया गया। सिद्दकी ने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई को सही ठहराने का कोई संभावित कारण नजर नहीं आता है। याचिका में खान ने दिल्ली पुलिस पर उनकी प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से अधिवक्ता ने स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए वक्त देने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 जुलाई तय कर दी।
आप विधायक खान को बैड कैरेक्टर घोषित करने का प्रस्ताव 28 मार्च को दक्षिणपूर्व जिले के जामिया नगर पुलिस थाने ने भेजा था। पुलिस उपायुक्त ने 30 मार्च को इसे मंजूरी देते हुए खान को बैड करेक्टर घोषित कर दिया। उनके खिलाफ कुल 18 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।