मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में कस्टोडियन की जद में आईं दोनों इमारतों को जिला प्रशासन ने बुधवार को कब्जे में लेते हुए सील कर दिया है। जिला प्रशासन पहले ही इन दोनों भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी कर चुका है। हाईकोर्ट ने आजम खां को अंतरिम जमानत देते समय शर्त जोड़ी थी कि जौहर विश्वविद्यालय में शामिल 13.842 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति की जमीन पर राजस्व विभाग 30 जून तक कब्जा ले।
शत्रु संपत्ति पर कब्जे के बाद ही आजम की नियमित जमानत पर फैसला होगा। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन जौहर विश्वविद्यालय में शामिल शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेकर तारकसी करा रहा है। इस दौरान जौहर विश्वविद्यालय के दो भवन भी कस्टोडियन की जद में आ गए हैं। इस पर एसडीएम सदर मनीष मीणा ने जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर दोनों भवनों को तोड़ने के निर्देश दिए थे।
इस दौरान आजम खां ने हाईकोर्ट की जमानत में जोड़ी गई शर्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। इस पर अभी सुनवाई नहीं हो सकी है। इस दौरान जिला प्रशासन ने बुधवार को कस्टोडियन की जद में आए दोनों भवनों को कब्जे में लेते हुए सील कर दिया गया है।
एसडीएम सदर मनीष मीणा ने बताया, हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी की शत्रु संपत्ति पर कब्जा लेने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद शत्रु संपत्ति को कब्जे में लिया जा रहा है। पैमाइश के दौरान शत्रु संपत्ति के दायरे में यूनिवर्सिटी के दो भवन भी आए हैं। इन दोनों भवनों को सील कर सरकारी कब्जे में लिया गया है। शेष कार्रवाई अभी जारी है।
पैमाइश और तारबंदी का काम जारी
जौहर विश्वविद्यालय में बुधवार को भी राजस्व टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। जिलाधिकारी एवं शत्रु संपत्ति अभिरक्षक रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर जौहर विवि परिसर स्थित 13.842 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति की जमीन पर कब्जा लिया जाना है, जिसकी प्रक्रिया जारी है। जौहर विश्वविद्यालय में शत्रु संपत्ति की पैमाइश के साथ ही तारबंदी की जा रही है।