हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) की गुरुग्राम बेंच ने शुक्रवार को माहिरा इंफ्राटेक लिमिटेड समेत उसकी सहयोगी फर्म के दिल्ली-एनसीआर में खुले बैंक खातों को सीज करने के लिए आदेश दिया है। रियल एस्टेट फर्म मेसर्स माहिरा इंफ्राटेक लिमिटेड पूर्व में मैसर्स साई आईना फार्म्स प्राइवेट लिमिटिड के नाम से जानी जाती थी। उल्लेखनीय है कि लाइसेंस की शर्तों को पूरा करने और बैंक गारंटी में मिली खामियों के चलते नौ मई को बिल्डर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। डीटीपी विभाग ने बिल्डर के बैंक खातों को सीज करने की सिफारिश की थी। दरअसल, इन प्रोजेक्ट में बिल्डर ने खरीदारों से 60 से 80 फीसदी तक पैसा ले चुका है। मैसर्स साई आईना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के सेक्टर-68 में करीब 10 एकड़ भूमि पर अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी प्रोजेक्ट विकसित कर रही थी। इस प्रोजेक्ट में 1494 फ्लैट हैं। इन प्रोजेक्ट में बिल्डर खरीदारों से 80 फीसदी तक पैसा ले चुका है। एलडीएम से मांगा बैंक खातों का ब्यौरा हरेरा ने बैंकों के अग्रणी जिला प्रबंधक को आदेश दिए हैं कि वह इस कंपनी से जुड़े सभी बैंक खातों के विवरण उपलब्ध करवाएं। साथ में सभी खातों की बैंक स्टेटमेंट भी हो। प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि ये खाते कंपनी द्वारा पंजीकरण के समय घोषित खातों से अलग हैं। प्राधिकरण ने गुरुग्राम या एनसीआर में कहीं भी सभी बैंकों की किसी भी शाखा में खोले गए हैं, तो इन प्रमोटरों से जुड़े सभी खातों के बैंक विवरण की सत्यापित प्रतियों के साथ लिखित रूप में अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।
खरीदारों का पैसा सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई
हरेरा चेयरमैन डा. केके खंडेलवाल ने कहा कि हमने सभी बैंकों से इस कंपनी के खाते सीज करने को कहा है। ताकि आवंटियों की मेहनत की कमाई को कंपनी द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सके। बहुत से लोगों ने अपना पैसा इन कंपनियों के प्रोजेक्टों में लगाकर निवेश किया है, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए हैं या अधूरे हैं। इसलिए खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी के बैंक खातों को सीज करने के आदेश दिए गए हैं। प्राधिकरण के इस फैसले से उन बिल्डरों को कड़ा संदेश जाएगा, जो लोगो को सब्जबाग दिखाकर उनके पैसे का निवेश करवाते हैं कि किसी भी गलत कार्य की अनदेखी नहीं होगी और गलत कार्य करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस रद्द कर ब्लैक लिस्ट किया
नौ मई को नगर योजनाकार विभाग के निदेशक ने बिल्डर के आवासीय परियोजना का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद निदेशक केएम पांडुरंगा ने 17 मई को सेक्टर-63ए, 95, 103 एवं 104 वाले प्रोजेक्ट में फर्जी बैंक गारंटी लगाने की वजह से माहिरा बिल्डटेक प्रा.लि. और सिजार बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड व निदेशकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था।
खरीदारों ने मांगे पैसे
रीदार अब ब्याज समेत पैसे वापस मांग रहे हैं। सभी प्रोजेक्टों में 7500 से अधिक खरीदार हैं। 200 खरीदारों ने वरिष्ठ नगर योजनाकार दफ्तर में बैंक की डिटेल देकर किस्त रोकने की भी मांग रखी है।
सिफारिश पर उठाया कदम
नगर योजनाकार विभाग के वरिष्ठ नगर योजनाकार संजीव मान ने हरेरा को इस बारे में सूचित करते हुए अनुरोध किया था कि कंपनी से जुड़े सभी बैंक खातों को तुरंत प्रभाव से सीज कर दिया जाए।