राजस्थान में 15 साल की एक नाबालिग के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़की की सांसे थमने के बाद भी हैवानों का कलेजा ठंडा नहीं हुआ। शैतानों ने लड़की की डेड बॉडी के साथ फिर रेप किया। इस खौफनाक हत्याकांड और दुष्कर्म के आरोपियों पर अब कानून का डंडा चला है। अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए उन्हें कड़ी सजा सुनाई है।
मामला बूंदी जिले का है। जिले की पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को एतिहासिक फैसला सुनाते हुए 15 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले दो शैतानों को फांसी की सजा से दंडित कर दिया है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोर्ट में न्यायधीश बाल कृष्ण मिश्र ने इस हत्याकांड को जघन्य हत्याकांड बताया है। इस पूरे प्रकरण में एक नाबालिग आरोपी भी शामिल है जिसका केस फिलहाल बाल न्यायालय में चल रहा है। आरोपी सुल्तान भील और छोटू लाल को फांसी की सजा मुकर्रर की गई है
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ था लाश के साथ दुष्कर्म का खुलासा
दरअसल इन दोनों आरोपियों ने साथ दुष्कर्म कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी सामने आई थी कि आरोपियों ने लाश के साथ भी दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था।
गैंगरेप के मामले में कुल तीन आरोपी पकड़े गए थे। जिनमें एक आरोपी नाबालिग निकला था। पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में 14 दिन में ही चालान पेश कर दिया था और कोर्ट में 100 पन्नो की चार्जशीट में आरोपियो द्वारा जघन्य हत्याकांड की कहानी लिखी थी।
10 थानों की पुलिस ने 12 घंटे में आरोपियों को पकड़ा
वारदात की सूचना पुलिस को 23 दिसम्बर 2021 को मिली थी। जिसमें सामने आया था कि जंगल में एक 15 वर्षीय बालिका की हत्या की गई है। जिसमें बालिका के साथ दुष्कर्म भी किया गया है। बालिका के गले में चुन्नी बंधी हुई थी जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि बालिका की हत्या गला घोंट कर की गई है।
लड़की के कपड़े अस्त-व्यस्त थे। पुलिस का कहना है कि दरिंदों ने बच्ची को दांतों से जगह-जगह बुरी तरह से काटा, नाखूनों से नोंचा और फिर चुन्नी से गला दबा कर उसे मार दिया था। मामला सामने आने पर 10 थानों की पुलिस ने 12 घंटे में आरोपियों को पकड़ा था। पुलिस ने 6 जनवरी, 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया था।