गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बार-बार आग लगने की घटना पर हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों सरकारों से लैंडफिल साइट पर बार-बार आग लगने के कारणों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने इस रिपोर्ट में भविष्य में आग लगने की घटना दोबारा नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी देने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से भी जवाब मांगा है। पीठ ने सभी पक्षों को 3 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
पीठ ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की मांग को लेकर दाखिल दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान 29 मार्च और 8 अप्रैल को गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगने की घटना को लेकर मीडिया में प्रकाशित खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है। इसके साथ ही पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 मई मुकर्रर कर दी। इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश वासदेव को मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। साथ ही उनसे मामले में कानूनी पहलुओं के बारे में कोर्ट की मदद करने का आग्रह किया है।
इन सवालों के मांगे हैं जवाब
हाई कोर्ट ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगने के कारण और भविष्य में दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृति न हो, इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी देने को कहा है।
इसके अलावा संबंधित विभागों से यह बताने के लिए कहा है कि आग बुझाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।