दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कथित तोड़फोड़ और उपद्रव की एसआईटी से जांच की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इससे पहले पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने याचिका का विरोध किया था। पुलिस ने कहा कि वह मामले की जांच कर रही है, इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम आपको जांच से रोक नहीं रहे हैं आप अपनी जांच कीजिए और स्टेटस रिपोर्ट पेश कीजिए।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने पंजाब में हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में भी वायरस नामक संगठन ने याचिका दाखिल की थी। उन्होंने यह दलील तब दी जब याचिका दाखिल करने पर सवाल उठाया गया।
आम आदमी पार्टी (आप) विधायक सौरभ भारद्वाज ने इस घटना की एसआईटी से जांच की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पुलिस ने मामले में नोटिस जारी नहीं करने का आग्रह करते हुए पहले से कहा था कि वह सीलबंद जांच रिपोर्ट पेश करेगी। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि सभी सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।