दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल 2022 से राजधानी के सभी स्कूलों को शत-प्रतिशत खोलने के दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि स्कूलों को तब तक नहीं खोला जाए जब तक सभी स्कूली बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हो जाता।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली सहित देशभर में कोरोना के केसों में कमी आने और तेजी से वैक्सीनेशन होने के चलते दिल्ली सरकार ने पिछले माह राजधानी के सभी स्कूलों को 100 फीसदी क्षमता के साथ खोलने का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार ने कहा था कि लगातार 2 साल तक स्कूल बंद रहने से पढ़ाई के साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी असर पड़ा है।