सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में गवाहों के पेश न होने पर कोर्ट ने सेंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य और पालिका के रिटायर्ड अफसर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं, जबकि दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड के मुकदमों में एक सिपाही से जिरह भी हुई है।
दो जन्म प्रमाण, दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड के यह मामले भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराए थे। इनमें आरोप है कि आजम खां ने पिछले विधानसभा चुनाव में बेटे अब्दुल्ला को स्वार-टांडा सीट से प्रत्याशी बनाया था। इसके लिए प्रमाण पत्रों में उनकी उम्र बढ़ाई थी। इस तरह अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनवाए थे।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी थी। तीनों मुकदमों की सुनवाई मजिस्ट्रेट न्यायालय में चल रही है। आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इन तीनों मुकदमों में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान गवाहों को जिरह के लिए बुलाया जाना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। इस पर कोर्ट ने सेंट पॉल्स स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक और पालिका के रिटायर्ड अफसर तेजवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी को होगी, जबकि दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड के मामले में सिविल लाइंस में तैनात सिपाही अखिलेश के बयान दर्ज हुए हैं। पासपोर्ट मामले में 25 फरवरी जबकि पैन कार्ड मामले में पांच मार्च को सुनवाई होगी।