मामला दो साल पहले महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगनघाट का है। जब एक तरफा प्यार में मनचले ने 24 साल की एक लेक्चरर को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया था कि उसने उसके प्यार के अपनाने से इनकार कर दिया। मामले में अदालत ने आरोपी विक्की नागराले को दोषी करार दे दिया है। उसे कल सजा सुनाई जाएगी। इस प्रकरण में कोर्ट में कुल 29 गवाह पेश किए गए। जिसमें एसआईटी ने अदालत में 426 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी।
बुधवार को सुनवाई समाप्त करने के बाद अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राहुल भागवत ने कहा कि उन्होंने एसआईटी टीम द्वारा अदालत के समक्ष 426 पन्नों की चार्जशीट दायर करने और नागराले को दो साल पहले किए गए अपराधों के लिए दोषी पाए जाने के बाद 29 गवाहों से पूछताछ की थी। इस पर फैसला कल यानि गुरुवार को सुनाया जाएगा। इस घटना में 24 वर्षीय कॉलेज लेक्चरर अंकिता पिसुद्दे (24) को उसके कॉलेज परिसर के पास विक्की नागराले ने जिंदा जला दिया था।
क्या हुई थी घटना
मामला साल 2020 का है। अंकिता 3 फरवरी को सुबह करीब साढ़े सात बजे हिंगनघाट शहर में अपने कॉलेज के लिए एक बस से उतरी। पहले से ही घात लगाकर इंतजार कर रहे विक्की नागराले ने उस पर पेट्रोल डाला और फिर अंकिता पर आग लगा दी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां से उसे आगे के इलाज के लिए नागपुर के ऑरेंज सिटी अस्पताल ले जाया गया। युवती के चेहरे, खोपड़ी, गर्दन, दाहिने कंधे, बाएं हाथ, ऊपरी पीठ, आंखों और श्वसन प्रणाली बुरी तरह झुलस गए थे। आखिरकार अंकिता ने 10 फरवरी को आखिरी सांसे ली।
नागराले को घटना के तीन दिन बाद नागपुर के पास तकलघाट से गिरफ्तार किया गया था। इस सनसनीखेज वारदात का असर राज्यभर में देखने को मिला। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। हिंगनघाट और पड़ोसी शहरों के निवासियों ने भी बाजार बंद का आह्वान किया, जिसके बाद क्षेत्र में नियमित गतिविधियां कुछ समय के लिए बाधित हो गईं। महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें सांत्वना दी। बाद में उन्होंने घटना की एसआईटी जांच के आदेश दिए। इसके अलावा, राज्य ने प्रसिद्ध वकील, उज्ज्वल निकम को सरकारी वकील नियुक्त किया।
अदालत के समक्ष बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक निकम ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए नागराले को अधिकतम सजा देने पर जोर दिया। अदालत ने मुख्य आरोपी विक्की नागराले को दो साल पहले किए गए अपराधों का दोषी पाया है। निकम ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सजा क्या मिले, इस पर कल बहस होगी जिसके बाद अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।