इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कोविड- 19 संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए सभी अनुभाग अधिकारियों व सुपरवाइजिंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक दिन के गैप पर 50 फीसदी स्टाफ से इस तरह कार्य लें कि किसी सीट का काम न रुकने पाए। मुख्य न्यायाधीश ने यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के 10 जनवरी 2022 के पत्र पर दिया है। जिसमें कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए 50 फीसदी स्टाफ से काम लेने का अनुरोध किया गया है।
निबंधक न्यायिक की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि किसी अधिकारी को बुखार होने पर वह तुरंत कोविड जांच कराए। हाईकोर्ट की प्रधान पीठ व लखनऊ बेंच परिसर में शराब, पान ,गुटका, तंबाकू आदि खाकर आने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित अधिकारियों से न्यायालय प्रशासन को सूचना देने को कहा गया है ताकि ऐसे लोगों को ड्यूटी से छूट दी जा सके।
कहा गया है कि 50 फीसदी अधिकारियों व स्टाफ से काम लेने में सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखी जाए। अनुभाग अधिकारियों को यह छूट दी गई है कि अतिआवश्यक होने पर घर पर बैठे स्टाफ को काम के लिए बुला सकते हैं। कहा गया है कि सभी स्टाफ टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अपने अनुभाग से संपर्क बनाए रखें। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।