यूपी एटीएस ने बांग्लादेशी नागरिक जहीर खान उर्फ जहीरूल इस्लाम को सभी औपचारिकताएं पूरी करके डिपोर्ट कर दिया गया है। अब बीएसएएफ के द्वारा उसे बांग्लादेश को सौंपा जाएगा। इसी मामले में एक अन्य बांग्लादेशी तय समय से एक दिन पहले ही रिहा हो जाने के बाद लापता हो गया। एटीएस ने दोषी जेलकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।
जाली दस्तावेजों के आधार पर व भारत में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक को उसके मूल देश बांग्लादेश में डिपोर्ट किए जाने का यह पहला मामला है। एटीएस ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर जाली दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के आरोप में जहीर खान को जनवरी 2018 में गिरफ्तार किया था। वह दक्षिण लामचौर थाना कौनिया बारीसाल बांग्लादेश का रहने वाला था। एटीएस ने उसे पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार किया था और ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाई थी। लखनऊ में कोर्ट ने जहीर खान को चार साल के कारावास और 5500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। कारावास की अवधि को पूरा कर अभियुक्त जहीर खान 24 दिसंबर 2021 को जिला जेल लखनऊ से रिहा हुआ था। इसके बाद उसे डिपोर्ट करने की कार्रवाई पूरी की गई। उसे 14 जनवरी को नियमानुसार नादिया (पश्चिम बंगाल) में बीएसएफ की 153वीं बटालियन को सुपुर्द किया गया।
इसी मामले में एक अन्य अभियुक्त युसूफ अली उर्फ़ नजरुल को भी डिपोर्ट किया जाना था। उसे 19 दिसंबर 2021 को जिला जेल लखनऊ से रिहा किया जाना था, लेकिन उसे 18 दिसंबर 2021 को ही रिहा कर दिया गया। इससे युसूफ एटीएस के कब्जे में नहीं आ सका। वह अभी भी लापता है। एटीएस ने दोषी जेलकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। इसके साथ ही एटीएस ने लोगों से युसूफ के संबंध में कोई सूचना होने पर एटीएस कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 9792103156 या मेल आईडी controlroom.ats-up@gov.in पर देने की अपील की है। एटीएस ने कहा है कि सूचना देने वाले का नाम व पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उचित इनाम भी दिया जाएगा।