मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की बड़वाह सीट से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला की सदस्यता बरकरार रहेगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य की ओर से बिरला की सदस्यता दलबदल कानून के तहत समाप्त करने के संबंध में पेश किए गए आवेदन को निरस्त कर दिया गया है।
विधानसभा सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉ गोविंद सिंह ने बिरला की सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध करते हुए आवेदन नवंबर माह में पेश किया था। इसमें मध्यप्रदेश विधानसभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम 1986 का हवाला देते हुए बिरला की सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध किया गया था। बिरला लगभग दो माह पहले खंडवा संसदीय उपचुनाव के दौरान एक चुनावी सभा के दौरान भाजपा में शामिल हो गए थे।
कांग्रेस से विधायक चुने गए थे बिरला
बिरला 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़वाह से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। डॉ गोविंद सिंह ने इस संबंध में अनेक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के समक्ष एक आवेदन पेश किया था, जिसमें उनकी सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध किया गया था। अध्यक्ष ने इस संबंध में अपना आदेश बुधवार को जारी करते हुए डॉ सिंह का आवेदन निरस्त कर दिया। अध्यक्ष ने अपने तीन पेज के आदेश में नियमों का हवाला देते हुए कहा कि आवेदन तकनीकी आधार पर संपूर्ण नियमों के तहत नहीं है और इससे संबंधित पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इसलिए आवेदन निरस्त कर दिया गया है।