कोरोना के दौरान बनाए गए नियमों का उल्लंघन दिल्ली के एक परिवार पर भारी पड़ा है। शादी के दौरान बिना मास्क लोगों का बारात में शामिल होना और 50 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना दूल्हे के परिवार पर भारी पड़ गया है। अदालत ने दूल्हे के परिवार को कोरोना नियमों के उल्लंघन का दोषी करार दिया है।
मामला पिछले साल का है। दोषी सुनील नरूला के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने 11 दिसंबर, 2020 को दिल्ली के नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्थित अपने फार्महाउस पर विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें निर्धारित नियमों का पालन किए बिना 50 से अधिक लोगों को शामिल होने दिया गया।
नरूला के पड़ोसी की ओर से दर्ज करायी गई शिकायत पर दो पुलिस अधिकारी फार्म हाउस गए थे। पुलिसकर्मियों ने देखा कि किसी भी मेहमान ने मास्क नहीं पहना था और फार्महाउस मालिक ने सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कहा कि उक्त कार्यक्रम सहायक पुलिस आयुक्त, सब डिवीजन नजफगढ़ द्वारा 5 नवंबर, 2020 को पारित आदेश का उल्लंघन था।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मीणा ने नरूला को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। इस धारा के तहत छह महीने तक की जेल और जुर्माना का प्रावधान है। सुनवाई के दौरान हालांकि दोषी ने कहा था कि उसे झूठे फंसाया गया है।