बोधगया के महाबोधि मंदिर व पूजा स्थल कालचक्र मैदान समेत अन्य जगहों पर बम प्लांट करने के मामले में सजा की बिंदु पर एनआईए कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस कांड में कुल नौ आरोपित हैं। ये सभी न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में बंद हैं। आठ आरोपितों ने अपना गुनाह कबूल किया था।
इसके बाद एनआईए कोर्ट ने दस दिसंबर को इन आरोपितों को आतंकी गतिविधि, देशविरोधी कार्य करने और विस्फोटक अधिनियम समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया था। विदित हो कि 19 जनवरी 2018 को बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर और पूजा स्थल कालचक्र मैदान व इसके आसपास आईईडी बम प्लांट किया गया था। कालचक्र मैदान से तीन बम, एक रसोई और एक शौचालय से बम बरामद किया गया था।
ये दिए गए हैं दोषी करार
दिलावर हुसैन, अहमद अली उर्फ कालू, मुश्तफीजुर रहमान उर्फ शाहिन, अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख, नूर आलम, आरिफ हुसैन, मोहम्मद आदिल शेख और पैगंबर शेख।