शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ दिल्ली में मामला दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक नेता ने संजय राउत पर टेलीविजन पर प्रसारित एक इंटरव्यू के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद शिवसेना नेता के खिलाफ दिल्ली में मामला दर्ज किया गया।
अधिकारियों ने रविवार को बताया कि भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज द्वारा नौ दिसंबर को दिल्ली के मंडावली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है।
दीप्ति रावत भारद्वाज ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि नौ दिसंबर को एक मराठी समाचार चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू के दौरान शिव सेना सांसद राउत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपशब्द बोलते हुए हैरान कर देने वाले बयान दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय राउत ने भाजपा कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकियां दीं और आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर शिव सेना सांसद राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 500 (मानहानि की सजा) और 509 (किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव का इस्तेमाल करना या ऐसा कृत्य करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
एफआईआर पर प्रतिक्रिया व्यक्ति करते हुए संजय राउत ने कहा कि मेरे खिलाफ दिल्ली में दर्ज एफआईआर राजनीतिक मकसद से और मेरी आवाज दबाने के लिए की गई है। यह मेरी पार्टी को बदनाम करने के लिए किया गया है क्योंकि सीबीआई, आईटी, ईडी का इस्तेमाल मेरे खिलाफ नहीं किया जा सकता है। मैं सांसद हूं, मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए कुछ लोगों को प्रोत्साहित करना सही नहीं।