10वीं की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक पुरुषोत्तम यादव को कोर्ट ने 11 साल की सजा सुनाई। सोमवार को पॉक्सो के विशेष जज एमपी सिंह की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। उन्होंने उसपर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कोर्ट ने पीड़िता को दो लाख रुपये मुआवजा भी देने का आदेश दिया है। सजा सुनाये जाने के दौरान दोषी शिक्षक के परिजन भी कोर्ट परिसर में मौजूद थे। सरकार की तफ से पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश राम ने बहस की। दिल्ली में दुष्कर्म के बाद बच्ची ने अपने बहनोई को फोन से इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी। उसके बाद छात्रा को वहां से लाया गया। इसको लेकर तीन दिसंबर 2018 को केस दर्ज किया गया था। डॉक्टर, केस के आईओ और पीड़िता की गवाही कराई गयी, जिसके बाद साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने शनिवार को आरोपी को दोषी करार दिया था।
पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश राम ने बताया कि पुरुषोत्तम उस छात्रा को पढ़ाने जाया करता था। उसने उसे पढ़ाना छोड़ दिया था। पढ़ाना छोड़ने के कारण को लेकर छात्रा के परिजनों ने पूछा पर उसने जवाब नहीं दिया था। एक दिन लड़की स्कूल से आ रही थी, तभी उस लड़के ने उसे कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा। उसके बाद वह उसे अपने साथ लेकर नवगछिया रेलवे स्टेशन गया और वहां से दिल्ली चला गया। वहां उसे दो महीने रखा और दुष्कर्म किया।