गाजियाबाद की एक अदालत के आदेश पर युवक की मौत प्रकरण में साहिबाबाद थाने के चार दारोगा समेत आठ के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा। आरोपियों पर लोनी के एक युवक को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने और दूसरे को फरार दिखाने का आरोप है। बाद में आरोपी का शव पलवल में नहर के पास मिला था।
मृतक युवक की मां अनिता ने अदालत में साहिबाबाद पुलिस के सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति देने की गुहार लगाई थी। वादी के वकील जयवीर सिंह ने बताया कि अदालत ने साहिबाबाद थाने के सभी आरोपियों दारोगा संदीप कुमार, मनोज शर्मा, मुनेश सिंह, सुरेंद्र सिंह, सिपाहियों मोनू, अरविंद और दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश जारी करने के आदेश दिए।
वकील जयवीर सिंह ने बताया कि लोनी निवासी अनिता की ओर से अदालत में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया था। अनिता का कहना है कि उसका बेटा बॉबी 14 सितंबर 2021 को दोस्त के साथ नौकरी की तलाश में गया था। अगले दिन बॉबी के फोन से भाई सचिन के पास फोन आया। फोन पर बॉबी ने बताया था कि उसे साहिबाबाद पुलिस ने पकड़ रखा है। इस पर परिजनों ने साहिबाबाद थाने जाकर पुलिस से बॉबी को छोड़ने की बात की।
आरोप है कि पुलिस ने 50 हजार रुपये की मांग की थी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी। वकील ने बताया कि 25 सितंबर 2021 को पलवल पुलिस का बॉबी के भाई सचिन के पास फोन आया कि पलवल स्थित नहर के पास शव बरामद हुआ है। शव के पास से पहचान पत्र और मोबाइल फोन मिला है। सूचना के बाद बॉबी के परिजन पलवल पहुंचे और उन्होंने लाश की पहचान बॉबी के रूप में की। बाद में पता चला कि साहिबाबाद पुलिस ने 15 सितंबर 2021 को बॉबी के साथी को मुठभेड़ में गिरफ्तार दिखाया था, जबकि बॉबी को फरार होना दर्शाया था।