उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार की दंगाइयों से निपटने की रणनीति पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी चलने जा रही है। धरना-प्रदर्शन या दंगा करने वालों द्वारा सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग से कानून बनाया जा रहा है। इस नुकसान की भरपाई के लिए दोषियों से वसूली भी की जाएगी।
मध्य प्र्देश में धरना, प्रदर्शन या दंगे के दौरान पत्थरबाजी करने वाले या अन्य तरीके से जो लोग सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाने की वजह से अब शिवराज सरकार अलग कानून लाने जा रही है। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार निजी लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम ला रही है। इसमें ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए जाएंगे।
हाईकोर्ट में ही अपील हो सकेगी
मध्य प्रदेश सरकार सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नए कानून के तहत ट्रिब्यूनल बनाएगी जो जिसका अधिकार क्षेत्र प्रदेश के सभी जिलों तक रहेगा। इसमें रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक, अपर महानिदेशक या आईजी आदि हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि धरना-प्रदर्शन और दंगों में सरकारी संपत्ति को नुकसान होने पर जिला कलेक्टर और निजी संपत्ति को नुकसान होने पर संपत्ति मालिक ट्रिब्यूनल में सीधे जानकारी देंगे। इसके आधार पर घटना में दोषियों के खिलाफ ट्रिब्यूनल कार्रवाई करेगा और उनसे वसूली कर सरकारी कोष या निजी व्यक्ति के खातों में राशि जमा कराएगी। इसकी अपील केवल हाईकोर्ट में ही होने का प्रावधान किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल को भू राजस्व संहिता के अधिकार होंगे और उसके तहत ही वे अपना काम करेंगे।