हरियाणा के बहुचर्चित 19 साल पुराने रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए और बाकी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
सीबीआई अदालत ने डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह सहित पांच लोगों को इस मामले में आठ अक्तूबर को दोषी माना था और फैसले को सुरक्षित रखा गया था। डेरा प्रमुख को अलग-अलग केस में सीबीआई कोर्ट द्वारा तीसरी बार सजा सुनाई गई है। दोषियों में गुरमीत राम रहीम के अलावा किशन लाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल शामिल हैं। हत्या के इस मामले में एक और आरोपी की एक साल पहले मौत ही हो गई थी।
पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक अज्ञात पत्र प्रसारित करने में संदिग्ध भूमिका के चलते उसकी हत्या की गई थी। इस पत्र में बताया गया था कि डेरा प्रमुख डेरा मुख्यालय में किस प्रकार महिलाओं का यौन शोषण करता है। जिसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच की और कोर्ट ने अब पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
रणजीत हत्याकांड मामले में अदालत ने आईपीसी की धारा 302, 120बी के तहत दोषी करार दिया था। अवतार, सबदिल और जसवीर को आईपीसी की धारा 302 तथा 120 बी और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। इसके बाद 12 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले में दोषियों की सजा के आदेश को 18 अक्टूबर तक टाल दी थी।