दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राजधानी में अतिक्रमण करने वालों या रेहड़ी पटरी लगाने वालों को अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और सभी अनधिकृत रेहड़ी-पटरी वालों को उनके बोरिया-बिस्तर के साथ हटाया जाना चाहिए।
जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने कनॉट प्लेस से अनधिकृत रेहड़ी-पटरी वालों हटाने का निर्देश देते हुए यह टिप्पणी की है। पीठ न कहा है कि जिन क्षेत्रों में सामान बेचने पर प्रतिबंध है, वहां आखिर फेरीवालों एवं विक्रेताओं को क्यों नहीं हटा जाता है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मामले में संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई में विफलता का स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण और नागरिकों के जीवन के अधिकार पर बहुत बुरा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने नई दिल्ली पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को अनधिकृत अतिक्रमणों के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित योजना एवं आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को आदेश दिया है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि कानून की जीत होनी चाहिए और राजधानी पर अतिक्रमण करने वालों या रेहड़ी पटरी वालों को अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही पीठ ने कनॉट प्लेस से अतिक्रमण और अवैध फेरीवालों को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि अतिक्रमण करने वे दोबारा वापस न आएं। हाईकोर्ट ने एनडीएमसी के अध्यक्ष और संबंधित कार्यकारी इंजीनियरों, पुलिस उपायुक्त तथा संबंधित थाना प्रभारी को समुचित कार्रवाई करने और 18 नवंबर को होने वाली सुनवाई में मौजूद रहने का आदेश दिया है। अतिक्रमण और अवैध रेहड़ी वालों को हटाने के बारे में पीठ ने एनडीएमसी और पुलिस को स्थिति रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि कदम सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने चाहिए कि अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोग और विक्रेता वापस न लौटें। पीठ ने कनॉट प्लेस में दुकान मालिकों के संघ न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में कनॉट प्लेस और कनॉट सर्कस में उन क्षेत्रों से फेरीवालों और विक्रेताओं को हटाने की मांग की थी, जहां पर रेहडी पटरी लगाना प्रतिबंधित है।
प्रतिबंधित क्षेत्र होने का बोर्ड लगाने का निर्देश
हाईकोर्ट ने एनडीएमसी को राजीव चौक और इंदिरा चौक इलाके में इस बात का स्थाई बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है कि यह क्षेत्र फेरीवालों और विक्रेताओं के लिए प्रतिबंधित है। कनॉट प्लेस में दुकान मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन’ ने एक याचिका दायर कर प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का आग्रह किया है कि सीपी और कनॉट सर्कस में उन क्षेत्रों से फेरीवालों और विक्रेताओं को हटाया जाए, जहां उनके बिक्री करने की मनाही है। अदालत ने कहा कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में प्राधिकारियों की इस प्रकार की नाकामी का जीवन के अधिकार समेत शहर के निवासियों के अधिकारों पर बहुत गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जीवन के अधिकार में स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है।