राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) एक विशेष अदालत से अनुरोध किया है कि एंटीलिया बम मामले में कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार किए गए बर्खास्त सिपाही सचिन वाजे को हाउस अरेस्ट रखने की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि वह फरार हो सकता है। सचिन वाजे पर व्यवसाई मनसुख हिरेन की हत्या का आरोप है।
एनआईए ने 13 सितंबर को एक निजी अस्पताल में बाईपास सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए तीन महीने के लिए घर में नजरबंद रखने की मांग वाले वाजे के आवेदन के जवाब में अपना हलफनामा दायर किया। जांच एजेंसी ने अपने हलफनामे में कहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि अगर वाजे को हाउस अरेस्ट रहने की अनुमति दी जाती है तो वो फरार हो जाएगा।
विशेष एनआईए न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने सोमवार को हलफनामे का अध्ययन करने के बाद निजी अस्पताल से वाजे की चिकित्सा स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है। वाजे ने अपने आवेदन में कहा कि उन्होंने वो एक कॉम्प्लेक्स कार्डियक सर्जी से गुजरना पड़ा है।
ऐसे में सही वातावरण नहीं मिलने की वजह से संक्रमण की संभावना है। इसलिए उसे तीन महीने तक हाउस अरेस्ट रखने की अनुमति दी जाए। वाजे को इस साल मार्च में एंटीलिया बम मामले में कथित भूमिका और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।