दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के सांसद प्रिंस राज पासवान को शनिवार को अग्रिम जमानत दे दी, जिन्होंने बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध किया था।
स्पेशल जज विकास ढल ने प्रिंस राज को एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही रकम का जमानती पेश करने पर उन्हें राहत दी। दिवंगत रामविलास पासवान के भतीजे और चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं।
याचिका में प्रिंस के वकील नितेश राणा ने दावा किया था कि कथित पीड़िता और उसका एक दोस्त 2020 से उनके मुवक्किल को ब्लैकमेल कर रहे थे और पैसे की उगाही कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद नौ सितंबर को कनॉट प्लेस थाने में प्रिंस राज के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376 (2)(K), 506, 201, 120B के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
लोजपा कार्यकर्ता होने का दावा करने वाली महिला ने राज पर उसके बेहोश होने पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने लगभग तीन महीने पहले कनॉट प्लेस थाने में प्रिंस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन तब से अब तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। अदालत के आदेश के बाद अब एफआईआर दर्ज की गई थी।
पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसका अश्लील वीडियो बनाया गया था और बाद में वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी गई। इसके साथ ही उसे इस मामले की शिकायत ना करने के लिए धमकाया गया और उस पर दबाव बनाया गया।
एफआईआर के मुताबिक, पीड़िता ने पार्टी के वरिष्ठ नेता चिराग पासवान से भी मुलाकात की और उन्हें मामले की जानकारी दी। पासवान ने उन्हें पूरे मामले को सुलझाने का आश्वासन भी दिया और उन्हें मामला दर्ज नहीं करने के लिए राजी किया। पीड़िता ने एफआईआर में आरोप लगाया कि आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।
सांसद प्रिंस राज द्वारा भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है जिसमें उन्होंने पीड़िता पर गलत आरोप लगाने की बात कही है। प्रिंस ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते रहे हैं।